बाल आश्रम छात्र मौत मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR

Edited By kirti, Updated: 05 May, 2019 01:28 PM

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मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के बाल आश्रम के बच्चे की पीजीआई में हुई मौत मामले में सुंदरनगर पुलिस ने बाल आश्रम के संबंधित अधिकारियों व वरिष्ठ नाबालिग छात्र के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट,2015 की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सीडब्ल्यूसी...

सुंदरनगर (नितेश सैनी): मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के बाल आश्रम के बच्चे की पीजीआई में हुई मौत मामले में सुंदरनगर पुलिस ने बाल आश्रम के संबंधित अधिकारियों व वरिष्ठ नाबालिग छात्र के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट,2015 की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सीडब्ल्यूसी मंडी व सुंदरनगर पुलिस टीम ने संस्थान में दबिश दी है। इस दौरान सुंदरनगर पुलिस टीम ने उप निरीक्षक प्रकाश चंद के नेतृत्व में ब्यान दर्ज किए गए। वहीं मृतक नाबालिग के परिजनों द्वारा चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर पर मंडी जिला बाल कल्याण समिति के सदस्यों की टीम ने भी संस्थान का निरीक्षण किया।
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जिला बाल सरंक्षण अधिकारी डीआर नायक ने कहा कि संस्थान के अन्य बच्चों ने मारपीट की किसी घटना के बारे से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि इस कारण बाल कल्याण समिति कोई आगामी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले में वायरल वीडियो व उसकी सत्यता की कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि बाल आश्रम में रहने वाले 11 वर्षीय नाबालिग की रहस्यमयी परिस्थितियों में पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी।

घटना को लेकर मृतक के मामा द्वारा मृत्यु होने के कुछ घटों पहले अपने भांजे की आपबीती कैमरे में कैद कर दी गई। मामले में बीते शुक्रवार को मृतक के परिजनों सहित गांववासियों ने सुंदरनगर पुलिस थाना में आकर बाल आश्रम में रहने वाले एक अन्य सीनियर लड़के द्वारा मृतक के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई थी।
 

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