Kullu: चरस तस्करी के मामले में दाेषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास, ₹1.20 लाख का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 17 Dec, 2025 06:04 PM

convicted get rigorous sentence in hashish smuggling case

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। माननीय विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एक नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए....

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। माननीय विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एक नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 6 फरवरी, 2023 काे दोपहर करीब 1:30 बजे हैड कांस्टेबल संदीप के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। सेगली जीरो प्वाइंट के पास पुलिस ने एक मारुति वैन (HP-34B-1895) को रोका। तलाशी के दौरान वैन में सवार आरोपी योगराज के पास एक बैग मिला, जिसमें से 2.049 किलोग्राम चरस बरामद की गई। इस बरामदगी के तुरंत बाद पुलिस ने थाना पतलीकूहल में एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस केस में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने योगराज को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई।

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