Edited By Vijay, Updated: 05 Oct, 2024 05:03 PM
शिमला नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए आवेदन पर सुनवाई करते हुए...
शिमला (योगराज): शिमला नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए आवेदन पर सुनवाई करते हुए मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने का आदेश दिया है। मस्जिद कमेटी को अब इन तीनों मंजिलों को अगले दो महीनों के अंदर तोड़ना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसम्बर को होगी।
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