Edited By Vijay, Updated: 05 Jul, 2022 11:29 PM
हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों की खेर नहीं। राज्य में इसका प्रयोग करने वालों पर अब चालान का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई अमल में ला रहा है।
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों की खेर नहीं। राज्य में इसका प्रयोग करने वालों पर अब चालान का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई अमल में ला रहा है। गत 4 दिनों में राज्य में बोर्ड सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करने पर 81 कारोबारियाें के चालान कर चुका है। साथ ही इनसे बोर्ड 60500 रुपए का जुर्माना वसूल चुका है। वहीं बोर्ड ने इन कारोबारियों से करीब 15 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन कारोबारियों को फिर से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की भी चेतावनी दी है क्योंकि नियमों में बार-बार पकड़े जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
1 जुलाई से लगाया गया है प्रतिबंध
पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के साथ-साथ बेचने व भंडारण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहले दिन तो बोर्ड ने बाजारों में जागरूकता अभियान चलाया लेकिन फिर अगले दिन से इसका प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। इस कड़ी में लगातार बोर्ड राज्य के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित शहरी विकास विभाग, पुलिस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, समेत 20 अन्य विभागों का दायित्व तय किया है। नियमों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग, भंडारण व बेचने पर 2000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
लोगों व कारोबारियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आग्रह
हिमाचल में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगण ने लोगों सहित सभी कारोबारियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है तथा जो भी इसका प्रयोग करते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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