बारात में जा रहे तो दिखाएं शादी का कार्ड, रात्रि कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश

Edited By Jinesh Kumar, Updated: 25 Nov, 2020 10:36 AM

if going to the procession show the wedding card instructions issued by the dm

कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कांगड़ा में लगाए गए कर्फ्यू को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिला में 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक लगे रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही पर अब प्रतिबंध लग गया है। हालांकि इस अवधि के दौरान होने वाली शादियों...

धर्मशाला (तनुज): कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कांगड़ा में लगाए गए कर्फ्यू को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जिला में 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक लगे रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवाजाही पर अब प्रतिबंध लग गया है। हालांकि इस अवधि के दौरान होने वाली शादियों पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। शादियों में लोगों की संख्या निर्धारित करने के साथ ही बारात में शामिल होने वालों को शादी का कार्ड दिखाना होगा। इतना ही नहीं शादी व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर सबंधित उपमंडलाधिकारियों को जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। समारोह में कर्फ्यू  अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे तक डी.जे. चलाए जा सकेंगे पर 8 बजे के बाद ज्यादा वाल्यूम पर पाबंदी रहेगी तथा इस पर प्रशासन की भी नजर रहेगी। इतना ही नहीं जिला में रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कांगड़ा में प्रदेश सरकार द्वारा रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 24 नवम्बर से कर्फ्यू लगा दिया है।

जिसके चलते सभी जिला भर में नाके लगाए गए हैं। इस समयावधि के दौरान सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई व आपातकालीन स्थिति के दौरान चलने वाले वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। उन्होंने बताया कि मैरिज हॉल सहित होटल, जंजघरों में होने वाली शादियों में लोगों की संख्या 100 जबकि खुले स्थानों पर शादियों के कार्यक्रम होने पर 200 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। प्रशासन द्वारा भी ऐसे आयोजनों पर निगरानी रखी जाएगी तथा नियमों की अवहेलना करने वालों पर सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना भी लगाया जाएगा। डी.सी. ने बताया कि जिला कांगड़ा में कर्फ्यू बारे मंगलवार को सभी उपमंडलाधिकारियों व डी.एस.पी. से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को जिला कांगड़ा में इस बारे आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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