Edited By Vijay, Updated: 12 Jun, 2019 05:25 PM
प्रदेश के सेब बागवानों की शिकायत के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने बागवानों को लूटने वालों पर डंडा चलाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आढ़ती बागवानों का देने वाला पैसा निचित समय में लौटा दें अन्यथा कोर्ट कड़ी कार्यवाही करने को बाध्य होगा।
शिमला (तिलक राज): प्रदेश के सेब बागवानों की शिकायत के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने बागवानों को लूटने वालों पर डंडा चलाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आढ़ती बागवानों का देने वाला पैसा निचित समय में लौटा दें अन्यथा कोर्ट कड़ी कार्यवाही करने को बाध्य होगा। हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने हाईकोर्ट के इस सख्त फैसले पर खुशी जाहिर की है और सरकार से भविष्य में बागवानों से लूट करने वालों के खिलाफ कड़े नियम बनाने की भी मांग की। किसान एकता मंच नेता संजय चौहान ने कहा कि इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
किसान-बागवानों की खून-पसीने की कमाई होगी वसूल
ठियोग-कुमारसैन के विधायक कामरेड राकेश सिंघा ने हाईकोर्ट के इस कदम को राहत देने वाला बताया और उमीद जताई कि आने वाले समय में किसान-बागवानों से लूट करने वाले आढ़तियों पर कार्यवाही का डंडा पड़ेगा और किसान-बागवानों की खून-पसीने की कमाई वसूल हो पाएगी।
आढ़ती प्रदीप चौहान को 4 सप्ताह में जमा करवानी होगी सोलवैंट सिक्योरिटी
बता दें कि आढ़ती प्रदीप चौहान की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसे जिम्मेदार ठहराते हुए 1 करोड़ 20 लाख 90 हजार रुपए का 50 प्रतिशत यानि 60 लाख 49 हजार रुपए की विलायक सुरक्षा (सोलवैंट सिक्योरिटी) के रूप में 4 सप्ताह में जमा करने का आदेश पारित किया है। यदि यह राशि जमा नहीं की जाएगी तो जमानत रद्द समझी जाएगी।