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जे.बी.टी. भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने खारिज किया राज्य सरकार का आवेदन

Edited By Kuldeep, Updated: 01 Aug, 2022 10:06 PM

shimla jbt high court application rejected

प्रदेश हाईकोर्ट ने जे.बी.टी. भर्ती मामले में राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसके तहत सरकार के ही आग्रह को स्वीकारते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वह चाहे तो जे.बी.टी. के पदों को एन.सी.टी.ई. की ओर से जारी 28 जून, 2018 की अधिसूचना के...

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने जे.बी.टी. भर्ती मामले में राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसके तहत सरकार के ही आग्रह को स्वीकारते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वह चाहे तो जे.बी.टी. के पदों को एन.सी.टी.ई. की ओर से जारी 28 जून, 2018 की अधिसूचना के अनुसार भरना जारी रख सकती है। कोर्ट ने इस अधिसूचना के आधार पर बी.एड. डिग्री धारक भी जे.बी.टी. के पदों के लिए पात्र बनाए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये भर्तियां हाईकोर्ट में विचाराधीन पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगी। सरकार ने फिर से इन आदेशों पर पुनर्विचार करने को लेकर आवेदन दायर किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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