Shimla: भवनों के नक्शे बनाने वाले पंजीकृत आर्किटैक्ट का लाइसैंस अस्थायी रूप से सस्पैंड करने के आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Jun, 2026 11:09 PM

shimla architects suspended

प्रदेश हाईकोर्ट ने टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को आदेश दिए हैं कि वह भवनों के नक्शे बनाने वाले पंजीकृत आर्किटैक्ट मनुज शारदिया का लाइसैंस अस्थायी रूप से सस्पैंड कर दे।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को आदेश दिए हैं कि वह भवनों के नक्शे बनाने वाले पंजीकृत आर्किटैक्ट मनुज शारदिया का लाइसैंस अस्थायी रूप से सस्पैंड कर दे। कोर्ट ने इस रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रोफैशनल आर्किटैक्ट को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके खिलाफ यह कार्रवाई इस शर्त पर लगाई गई है कि वह अपना स्पष्टीकरण दे और टीसीपी के पास अनाडेल क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति संबंधी फॉर्म-12 जमा न करने के मामले में हाईकोर्ट को संतुष्ट करे।

कोर्ट ने टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरैक्टर को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट को सूचित किया गया था कि भवन निर्माणकर्त्ता को 15 मार्च, 2025 को पहाड़ी को अधिकतम 3.50 मीटर तक काटने की इजाजत थी। कोर्ट ने नगर निगम द्वारा दिए जवाब का अवलोकन करने पर पाया कि अनुमति मिलने के समय ढलान की तस्वीरें अपलोड नहीं की गई थीं।

रिकॉर्ड में ऐसी कोई जानकारी नहीं पाई गई जिससे पता चले कि एक साल से ज्यादा के इस समय के दौरान उक्त आर्किटैक्ट ने उन तस्वीरों की हार्ड कॉपी टीसीपी विभाग के पास जमा करने की कोई कोशिश की हो, जिनमें ढलान का स्तर और यह दिखाया गया हो कि क्या वह तय सीमा के भीतर था। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि इस स्थिति में भवन निर्माणकर्त्ता को पहले से की गई खुदाई के काम को फिर से बनाने या सुरक्षित करने के लिए कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। मामले पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की गई है।

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