Edited By Kuldeep, Updated: 09 Jul, 2025 07:04 PM

कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के कस्बा पपरोला में 2 व्यक्तियों ने एक साजिश के तहत एक महिला का अश्लील वीडियो बनाया और ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर शर्मनाक कृत्य किया है।
पपरोला/धर्मशाला (ब्यूरो): कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के कस्बा पपरोला में 2 व्यक्तियों ने एक साजिश के तहत एक महिला का अश्लील वीडियो बनाया और ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर शर्मनाक कृत्य किया है। इस संबंध में बैजनाथ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि वह जमानत पर हैं। थाना प्रभारी मनीष कुमार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कस्बा पपरोला के रहने वाले एक व्यक्ति और उसकी दुकान पर काम करने वाले अन्य आरोपी ने साजिशन महिला का वीडियो उस समय बना लिया जब वह अपने बाथरूम में नहा रही थी।
मामला 6 जुलाई को दर्ज किया गया है। यह महिला इसी परिवार के ही मकान में किराएदार है और उसका पति कहीं बाहर गया हुआ है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के आईटी एक्ट में प्रदत्त विभिन्न धाराओं 75, 77, 79, 351 और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 66ई, 67 के तहत मामला दर्ज कर लिया है लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों में से एक ने पकड़े जाने के डर से बाद में महिला का अश्लील वीडियो डिलीट कर दिया लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल कब्जे में लेकर फोरैंसिक जांच को भेजे हैं जिससे डिलीट डाटा भी रिकवर किया जा सके।
इस तरह हुआ मामले का पटाक्षेप
मामला एक सप्ताह पुराना है। आरोपियों ने पहले महिला के बाथरूम के रोशनदान से वीडियो बनाया। फिर उनमें से एक आरोपी ने ब्लैकमेल की नीयत से उसी महिला को उसका वीडियो सैंड कर दिया। महिला पहले तो इसे टालती रही लेकिन जब आरोपियों ने ब्लैकमेल की कोशिश की तो महिला ने पुलिस थाना बैजनाथ में 6 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी है।
इन धाराओं में यह सजा का है प्रावधान
कानूनविदों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत संगीन अपराध है और इसमें 3 वर्ष का कारावास, धारा 77 के तहत 7 वर्ष का कारावास, धारा 79 के तहत 5 से 7 वर्ष का कारावास, 351 के तहत 3 महीने का कारावास, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट निजता के उल्लंघन 66 बी के तहत 3 वर्ष का कारावास, 67 के तहत 3 वर्ष की सजा के प्रावधान सहित 1000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।