Bilaspur: बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा पर अब सिर्फ दुरुस्त सड़क का ही वसूला जाएगा टोल, आदेश लागू

Edited By Vijay, Updated: 23 Aug, 2025 01:02 PM

now toll will be collected only for proper road at baloh and garamoda toll plaza

कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन पर स्थापित बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा पर अब यात्रियों से टोल टैक्स सिर्फ उसी हिस्से के लिए लिया जाएगा, जहां सड़क पूरी तरह से सही हालत में है और गाड़ियों के आने-जाने योग्य है।

बिलासपुर (बंशीधर): कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन पर स्थापित बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा पर अब यात्रियों से टोल टैक्स सिर्फ उसी हिस्से के लिए लिया जाएगा, जहां सड़क पूरी तरह से सही हालत में है और गाड़ियों के आने-जाने योग्य है। मुरम्मताधीन या क्षतिग्रस्त सड़क पर किसी भी तरह का टोल शुल्क नहीं वसूला जाएगा। यह जानकारी बिलासपुर के उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राहुल कुमार ने दी है। उन्हाेंने कहा कि यह आदेश आज से लागू हो गए हैं। 

गौरतलब है कि हाल ही में हुए भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन को काफी नुक्सान पहुंचाया था। विशेष तौर पर थापना, समलेटू और मंडी-भराड़ी क्षेत्रों में बड़े-बड़े पत्थर गिरने और मलबा जमा हो जाने से सड़क पर यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया था, जिससे वाहनों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित रही। इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने 20 अगस्त को आदेश जारी करके बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा पर टोल वसूली को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इसके बाद उपायुक्त के निर्देशों पर सदर, स्वारघाट, घुमारवीं और झंडूता के उपमंडलाधिकारियों द्वारा पूरे मार्ग का गहन निरीक्षण और मूल्यांकन किया गया।

हाल ही में जिला प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने बलोह से गरामोड़ा तक का दौरा किया। निरीक्षण में यह सामने आया कि सड़क का अधिकांश हिस्सा अब यातायात के लिए सुचारू हो चुका है, लेकिन लगभग 0.83 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा अभी भी मुरम्मत के अधीन है। इसलिए इस हिस्से को टोल योग्य कुल दूरी में शामिल नहीं किया गया है। एनएचएआई ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कुछ स्थानों पर यातायात अभी भी चार लेन की बजाय दो लेन पर संचालित हो रहा है, जबकि अधिकांश जगह ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। मूल्यांकन के बाद यह तय किया गया है कि अब टोल योग्य सड़क की कुल लंबाई घटकर 48.935 किलोमीटर रह गई है। अब नए आदेश के अनुसार पुराना आदेश रद्द कर दिया गया है और टोल शुल्क सिर्फ घटाई गई लंबाई के अनुसार ही वसूला जाएगा।

उपायुक्त राहुल कुमार ने एनएचएआई और टोल प्लाजा प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त साइन बोर्ड, हैल्पलाइन नंबर और यातायात नियंत्रण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे यात्रियों को किसी भी स्थिति में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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