Bilaspur: 20 सितम्बर तक इन स्थानों में नहीं देना पड़ेगा टोल, अधिसूचना जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2025 07:08 PM

bilaspur toll relief notification issued

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बिलासपुर जिला की सीमा के अंदर बार-बार भूस्खलन होने से बाधित हो रहे फोरलेन पर अब पर्यटकों व स्थानीय लोगों को एक महीने टोल नहीं देना पड़ेगा।

बिलासपुर (बंशीधर): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बिलासपुर जिला की सीमा के अंदर बार-बार भूस्खलन होने से बाधित हो रहे फोरलेन पर अब पर्यटकों व स्थानीय लोगों को एक महीने टोल नहीं देना पड़ेगा। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन बार-बार बाधित हो रहा है तथा मौजूदा समय भी तीन स्थानों समलेटू, मैहला व मंडी-भराड़ी के पास फोरलेन एकतरफा ही है। बता दें कि जगह-जगह बड़े-बड़े पत्थर गिरने, भूस्खलन और लंबी डाइवर्जन के चलते यात्रियों को घंटों तक जाम और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण लोगों को पीने के पानी, भोजन और शरण जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है।

ऐसे हालातों को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिलासपुर ने यह निर्णय लिया है। जिस पर जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि जब तक फोरलेन के बड़े हिस्से आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित रहेंगे, तब तक टोल वसूली अनुचित होगी। जिसके चलते बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा पर एक महीने के लिए टोल वसूली को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 20 सितम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस मामले को लेकर बुधवार को नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर इस विषय को विस्तार से उठाया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाधित हों, तब यात्रियों से टोल शुल्क वसूली न्यायसंगत नहीं है।

इसी दृष्टि से सार्वजनिक हित में बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा में वसूली को निलंबित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने मंत्री धर्माणी को आश्वस्त किया कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिस पर डीसी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा में टोल शुल्क वसूली को एक माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

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