Edited By Swati Sharma, Updated: 03 May, 2026 05:56 PM

Solan News : ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जनहित में पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात समय निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की...
Solan News : ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जनहित में पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात समय निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
आदेश लागू
इन आदेशों के अनुसार, पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात सांय 08.05 बजे से आरम्भ होगा। पूर्व में यह समय 08.15 बजे निर्धारित किया गया था। अन्य सभी शर्ते 02 मार्च, 2026 को जारी आदेशों के अनुरूप यथावत रहेंगी।यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 तथा 17 एवं हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
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