Una: चैक बाऊंस मामले में दोषी को 3 माह की सजा, 2.54 लाख का मुआवजा अदा करने का आदेश

Edited By Vijay, Updated: 28 Nov, 2024 12:56 PM

culprit got punishment in cheque bounce case

न्यायिक दंडाधिकारी ऊना की अदालत ने चैक बाऊंस मामले में गांव टक्का निवासी एक व्यक्ति को 3 महीने की साधारण कारावास और 254000 रुपए मुआवजा शिकायतकर्त्ता को अदा करने की सजा सुनाई है।

ऊना (विशाल): न्यायिक दंडाधिकारी ऊना की अदालत ने चैक बाऊंस मामले में गांव टक्का निवासी एक व्यक्ति को 3 महीने की साधारण कारावास और 254000 रुपए मुआवजा शिकायतकर्त्ता को अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि शिकायतकर्त्ता हेमराज ऊना लिक्विड की सेल-परचेज का काम करता है। वर्ष 2018 में दोषी ने शिकायतकर्त्ता से 261659 रुपए के लिक्विड की खरीददारी की थी और पेमैंट की एवज में 212000 रुपए का चैक जारी किया था। 

जब शिकायतकर्ता ने चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो पर्याप्त राशि न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। इसकी सूचना दोषी को शिकायतकर्त्ता द्वारा दी गई और कानूनी नोटिस भी भेजा गया, लेकिन दोषी ने शिकायतकर्त्ता को कोई पेमैंट नहीं की। इसके बाद शिकायतकर्त्ता ने नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दोषी के खिलाफ न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज करवाया। यहां पर कोर्ट ने सभी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई है।
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