Himachal: निजी वाहनों में एप से कार पूलिंग करने वाले हो जाएं सावधान, परिवहन विभाग ने लिया बड़ा फैसला

Edited By Vijay, Updated: 15 Oct, 2024 11:43 AM

those doing car pooling in private vehicles should be careful

हिमाचल प्रदेश में निजी वाहनों में एप के माध्यम से कार पूलिंग करने वालों पर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की मोबाइल एप के माध्यम से कार पूलिंग करना पूर्ण रूप से अवैध है।

शिमला (राजेश): हिमाचल प्रदेश में निजी वाहनों में एप के माध्यम से कार पूलिंग करने वालों पर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की मोबाइल एप के माध्यम से कार पूलिंग करना पूर्ण रूप से अवैध है। ऐसे में परिवहन विभाग ने निजी गाड़ियों में कार पूलिंग करने वालों पर नकेल कसने का निर्णय लिया है। प्रदेश मेें अवैध रूप से विभिन्न प्रकार की मोबाइल एप से कार पूलिंग करने से जहां टैक्सी कारोबारियों को घाटा उठाना पड़ रहा है वहीं सरकार के राजस्व को भी चपत लगाई जा रही है। 

पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना व 1 साल की हो सकती है सजा
इस संबंध पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। वहीं विभाग की ओर से निजी वाहनों में विभिन्न प्रकार की मोबाइल एप के माध्यम से कार पूलिंग को लेकर प्रदेश के सभी आरटीओ व एआरटीओ को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे वाहनों की चैकिंग करें और निजी गाड़ियों में विभिन्न प्रकार की मोबाइल एप के माध्यम से कार पूलिंग करने वालों पर कार्रवाई करें। विभाग ने साफ किया है कि निजी गाड़ियों में एप के माध्यम से यात्रियों की पूलिंग करना अवैध है। इसी अपराध पर पकड़े जाने पर प्राथमिक चरण में 10 हजार रुपए का जुर्माना व 1 साल के कारावास का भी प्रावधान है। 

ऐसे होती है निजी वाहनों में एप से कार पूलिंग 
टैक्सी ऑप्रेटरों के अनुसार निजी वाहन मालिक विभिन्न प्रकार की कार पूलिंग एप से एक जगह से दूसरी जगह के लिए बुक करते हैं और उन्हें विभिन्न स्थानों से बिठाकर ले जाते हैं जिससे टैक्सी कारोबारियों को सवारियां नहीं मिल पाती हैं और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति शिमला से चंडीगढ़ जा रहा है तो वह पूलिंग एप पर संपर्क करता है, जिसमें कुछ निजी वाहन ये सवारियां उठाते हैं और सरकार के राजस्व को चपत लगाते हैं।

निजी वाहनों में कार पूलिंग पर आरटीओ शिमला भी सख्त 
निजी वाहनों में मोबाइल एप के माध्यम से कार पूलिंग करने पर आरटीओ शिमला भी सख्त है। वहीं इस संबंध में शिमला में निरीक्षण भी शुरू हो गए हैं। आरटीओ शिमला अनिल शर्मा ने बताया कि निजी वाहनों में मोबाइल एप से कार पूलिंग करना गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा कि इस संबध में शहर में निरीक्षण किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यदि शहर में निजी वाहनों में मोबाइल एप से कार पूलिंग हो रही है तो सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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