Himachal: सरकार ने लिया संज्ञान, पंचायतों को 31 मार्च से पूर्व ट्रेजरी में जमा करनी होगी अनस्पैंट राशि

Edited By Vijay, Updated: 11 Feb, 2025 05:14 PM

panchayats will have to deposit unspent amount in treasury before march 31

सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा वर्षों से बैंकों में जमा अनस्पैंट राशि का कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने इस राशि को ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

सोलन (ब्यूरो): सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा वर्षों से बैंकों में जमा अनस्पैंट राशि का कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने इस राशि को ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने भी सभी ग्राम पंचायतों को 31 मार्च, 2022 से पहले की अनस्पैंट राशि को ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिला विकास अधिकारी ग्रामीण विकास, बीडीओ व जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों ने टोकन मनी जारी कर ट्रेजरी से पैसा निकालकर बैंकों में जमा किया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे कार्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिनके काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। 

सरकार की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट है कि इस राशि पर लगे ब्याज को भी जमा करना होगा। निदेशक की ओर से जारी आदेश पर जिला सोलन के 6 विकास खंड के अधिकारी अब ऐसी योजनाओं की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिनके लिए बजट 31 मार्च, 2022 से पूर्व जारी हो गया था लेकिन अभी तक काम शुरू नही हुआ है। यह पैसा केवल बैंकों की शोभा बढ़ा रहा है। 

काम न शुरू होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ट्रेजरी में जमा होने वाली यह राशि करोड़ों रुपए में होगी। पूर्व भाजपा सरकार के समय में भी जिला में विभिन्न सरकारी विभागों की अनस्पैंट राशि को लेकर एक बैठक हुई थी। उस बैठक में खुलासा हुआ था कि जिला सोलन में करीब 500 करोड़ रुपए की ऐसी योजनाएं थीं जिसका पैसा खर्च ही नहीं हुआ था। 

जिला सोलन के 6 विकास खंडों की 240 ग्राम पंचायतों में ऐसी राशि करोड़ों रुपए में है, जिनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यह राशि ट्रेजरी में जमा होने के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार को मजबूती प्रदान करने का काम करेगी। यह राशि जमा होने के बाद सरकार ग्राम पंचायतों में नई याेजनाओं के लिए बजट जारी कर सकती है। जिला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्रा राणा ने बताया कि 31 मार्च से पहले की अनस्पैंट राशि को ट्रेजरी में जमा करना होगा। इसको लेकर पंचायतों को निर्देश जारी किए गए हैं।
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