Chamba: विकास कार्यों में भ्रष्टाचार पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, पंचायत प्रधान निलंबित

Edited By Vijay, Updated: 20 Jul, 2025 02:47 PM

panchayat head suspended for corruption in development works

चम्बा जिला के उपमंडल सलूणी की ग्राम पंचायत डांड की प्रधान को विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं बरतने के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है।

चम्बा (काकू): चम्बा जिला के उपमंडल सलूणी की ग्राम पंचायत डांड की प्रधान को विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं बरतने के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पंचायत की चल-अचल सभी संपत्तियों को तत्काल पंचायत सचिव के सुपुर्द करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 145(1)(ग) और हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142(1)(क) के तहत अमल में लाई गई है।

जानकारी के अनुसार डांड पंचायत के ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत दी थी कि प्रधान ने विकास कार्यों में अपनी पद शक्ति का दुरुपयोग करते हुए पारिवारिक सदस्यों को लाभ पहुंचाया है। शिकायत मिलने के बाद एक विस्तृत जांच बैठाई गई, जिसमें यह आरोप सही पाए गए।

पंचायत प्रधान को जांच रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी कर अपने पक्ष में जवाब देने का अवसर दिया गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से बीडीओ सलूणी कंवर सिंह ने प्रधान के निलंबन के आदेश जारी किए।

बीडीओ कंवर सिंह ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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