Mandi: 11.584 किलोग्राम चरस रखने का आरोप साबित, 2 दोषियों को 17-17 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Vijay, Updated: 30 Apr, 2025 03:02 PM

hashish smugglers gets punishment

विशेष न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) मंडी की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 17-17 वर्ष के कठोर कारावास और 1.60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मंडी (रजनीश): विशेष न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) मंडी की अदालत ने एनडीपीएस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 17-17 वर्ष के कठोर कारावास और 1.60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा कालीदास पुत्र फिन्नू राम निवासी गांव मंदिर टांडा, तहसील बल्ह, जिला मंडी और टेक सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी गांव माहला, तहसील बंजार, जिला कुल्लू को सुनाई गई है।

जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि यह मामला 9 मार्च 2023 को सामने आया था जब एएसपी मंडी और एसआईयू की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी कालीदास अपनी सिल्वर रंग की इनोवा गाड़ी (HP6SB-6465) में भारी मात्रा में चरस लेने बालीचौकी की ओर जा रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बंजार क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई और रणनीति बनाकर आरोपी की गाड़ी को बेअन्ती माता मंदिर के पास रोक लिया। तलाशी के दौरान गाड़ी से कुल 11.584 किलोग्राम चरस बरामद की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने एक अन्य व्यक्ति डूर सिंह का नाम लिया था, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण न्यायालय ने उसे बरी कर दिया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 24 गवाह पेश किए, जिनकी गवाही और अन्य साक्ष्यों को सही मानते हुए अदालत ने दोनों दोषियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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