Mandi: स्कूटी निर्माता-विक्रेता उपभोक्ता को देंगे ब्याज सहित स्कूटी की कीमत

Edited By Vijay, Updated: 04 Sep, 2025 07:56 PM

scooty manufacturer seller will give the price of the scooty to the consumer alo

जिला उपभोक्ता आयोग ने स्कूटी निर्माता कंपनी और विक्रेता को स्कूटी का विक्रय मूल्य 1,26,522 रुपए की राशि उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है।

मंडी (रजनीश): जिला उपभोक्ता आयोग ने स्कूटी निर्माता कंपनी और विक्रेता को स्कूटी का विक्रय मूल्य 1,26,522 रुपए की राशि उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उन्हें 40,000 रुपए हर्जाना और 5,000 रुपए शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य और सदस्य मांचली व जगदीश ठाकुर ने मंडी के टारना रोड निवासी नीरज कपूर पुत्र भूप सिंह कपूर की शिकायत को उचित मानते हुए स्कूटी निर्माता बेंगलुरु स्थित ओला इलैक्ट्रिक टैक्नोलॉजी और गुटकर स्थित इसके विक्रेता को स्कूटी की राशि 6 प्रतिशत सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।

आयोग ने विक्रेता को उपभोक्ता के घर से अपने खर्चे पर स्कूटी को वापस लेने के भी आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्त्ता ने अपने अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा के माध्यम से आयोग में शिकायत दायर की थी कि उन्होंने 14 मार्च, 2025 को उक्त कंपनी कीे स्कूटी विक्रेता से खरीदने के लिए 1,26,520 रुपए की पूरी कीमत अदा की थी। शिकायतकर्त्ता को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें एक सप्ताह में स्कूटी सभी दस्तावेजों व बीमा सहित सौंप दी जाएगी। एक सप्ताह के बाद शिकायतकर्त्ता ने जब विक्रेता से संपर्क किया तो बताया गया कि 21 अप्रैल, 2025 को स्कूटी दे दी जाएगी। जब उपभोक्ता को स्कूटी सौंपी गई तो इसका बीमा 14 मार्च, 2025 को कर दिया था, जबकि उन्हें एक माह के बाद स्कूटी सौंपी गई। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्त्ता की ओर से प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्यों से निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी साबित हुई है।

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