हिमाचल में नई टैक्सियों के लिए परिवहन विभाग ने अनिवार्य की ये चीज, जानने के लिए पढ़ें खबर

Edited By Vijay, Updated: 04 Feb, 2020 04:19 PM

gps device mandatory for new taxis

हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होने वाली नई टैक्सियों के लिए परिवहन विभाग ने जीपीएस उपकरण अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग ने इन टैक्सियों में जीपीएस उपकरण लगाने के लिए 5 कंपनियों को अधिकृत किया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. अमित गुलेरिया ने बताया कि...

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होने वाली नई टैक्सियों के लिए परिवहन विभाग ने जीपीएस उपकरण अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग ने इन टैक्सियों में जीपीएस उपकरण लगाने के लिए 5 कंपनियों को अधिकृत किया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. अमित गुलेरिया ने बताया कि नई टैक्सियों को इन्हीं 5 कंपनियों में से किसी एक से जीपीएस उपकरण लगवाने होंगे। इनके अलावा अन्य कंपनियों के जीपीएस मान्य नहीं होंगे। जीपीएस लगाने के लिए अधिकृत 5 कंपनियों में आरडीएम एंटरप्राइजेज, जीआरएल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्कोन इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कंटेन टैक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड और बीएनडी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

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