Edited By Vijay, Updated: 04 Feb, 2020 04:19 PM
हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होने वाली नई टैक्सियों के लिए परिवहन विभाग ने जीपीएस उपकरण अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग ने इन टैक्सियों में जीपीएस उपकरण लगाने के लिए 5 कंपनियों को अधिकृत किया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. अमित गुलेरिया ने बताया कि...
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होने वाली नई टैक्सियों के लिए परिवहन विभाग ने जीपीएस उपकरण अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग ने इन टैक्सियों में जीपीएस उपकरण लगाने के लिए 5 कंपनियों को अधिकृत किया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. अमित गुलेरिया ने बताया कि नई टैक्सियों को इन्हीं 5 कंपनियों में से किसी एक से जीपीएस उपकरण लगवाने होंगे। इनके अलावा अन्य कंपनियों के जीपीएस मान्य नहीं होंगे। जीपीएस लगाने के लिए अधिकृत 5 कंपनियों में आरडीएम एंटरप्राइजेज, जीआरएल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्कोन इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कंटेन टैक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड और बीएनडी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।