Himachal Tourist: हिमाचल में घूमने आए पर्यटक भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो इतने दिनों की होगी सजा

Edited By Jyoti M, Updated: 28 Jan, 2025 04:16 PM

tourists should not make this mistake even by mistake

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में देश-विदेश के पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि, पर्यटकों की लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। इसी सिलसिले में...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में देश-विदेश के पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि, पर्यटकों की लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। इसी सिलसिले में लाहौल स्पीति पुलिस ने चंद्रभागा नदी और आसपास के नालों में जाने पर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

क्या है मामला?

हाल ही में चंद्रभागा नदी के पास कुछ पर्यटकों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे नदी में उतरकर तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ लोग किनारे बैठकर हुक्का भी पीते देखे गए। इस लापरवाही भरे रवैये ने जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लाहौल स्पीति के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मयंक चौधरी ने पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर सख्त एडवाइजरी जारी की है।

नदी किनारे जाना खतरनाक क्यों?

एसपी मयंक चौधरी के अनुसार, चंद्रभागा नदी और अन्य नालों के किनारे बर्फ की चादर जमी हुई है। तापमान माइनस डिग्री में होने के कारण यहां की बर्फ बेहद खतरनाक और अस्थिर हो सकती है। नदी किनारे जाने वाले पर्यटकों के लिए अचानक बर्फ का टूटना और ठंडे पानी में गिरना जानलेवा हो सकता है।

तापमान बढ़ने के साथ बर्फ पिघलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है। ऐसे में नदी के पास मौजूद किसी भी व्यक्ति के बहने या डूबने का खतरा रहता है। इसके अलावा, लाहौल स्पीति की नदियों में डूबने की कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिनमें पर्यटकों की जान चली गई।

एसपी ने एच.पी. पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के तहत कोकसर से तांदी तक नदी किनारे जाने को लेकर आदेश जारी किए हैं.  इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसे 8 दिनों तक की कैद या न्यूनतम 1,000 रुपये के जुर्माने, जो 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा, जैसा कि एच.पी. पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रदान किया गया है.

पर्यटकों के लिए अपील

एसपी मयंक चौधरी ने पर्यटकों से अपील की है कि वे अपने और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जिले का प्राकृतिक सौंदर्य और बर्फबारी देखने के लिए आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी के लिए भी घातक साबित हो सकती है।
 

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