Himachal: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को मिली कड़ी सजा, इतने साल का भुगतना होगा कठोर कारावास

Edited By Vijay, Updated: 06 May, 2025 11:27 AM

teacher convicted of raping with minor student gets severe punishment

समाज को झकझोर देने वाले एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

शिमला: समाज को झकझोर देने वाले एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक को सलाखों के पीछे भेज दिया है। गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाले इस शिक्षक को अदालत ने 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला तहसील ठियोग का है, जहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली आठवीं कक्षा की छात्रा इस घिनौने अपराध का शिकार बनी।

घटना 8 नवम्बर, 2022 की है। रोज की तरह छात्रा स्कूल गई थी, लेकिन शाम को जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़िता की मां ने तुरंत देहा पुलिस थाना पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुटी तो पता चला कि स्कूल का एक शिक्षक भी उसी दिन से गायब है। शक गहराने पर पुलिस ने शिक्षक की लोकेशन ट्रैक की, जो कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र में मिली। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 18 नवम्बर को शिक्षक और लापता छात्रा को जगतसुख के एक होटल से बरामद कर लिया।

पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वह कुछ पारिवारिक कारणों से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी और शिक्षक उसके साथ था। इसी दौरान शिक्षक ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया और मामले को साबित करने के लिए अदालत में 18 गवाह पेश किए। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिक्षक को दोषी करार दिया।

सजा सुनाते हुए अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता शिक्षक पर विश्वास करती थी, लेकिन शिक्षक ने उस विश्वास को तोड़ा। उसने न केवल छात्रा का अपहरण किया बल्कि भरोसे का अनुचित लाभ उठाते हुए उसका यौन शोषण भी किया, जो एक अक्षम्य अपराध है। वहीं अदालत ने दोषी शिक्षक को सजा सुनाने के साथ ही पीड़िता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश भी की है।
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