Shimla: चिट्टे का आरोपी दोषी करार, 4 वर्ष का कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 22 Aug, 2025 07:07 PM

accused of drug offence found guilty sentenced to 4 years rigorous imprisonment

चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी काे विशेष न्यायाधीश शिमला देवेंद्र शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

शिमला (संतोष): चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी काे विशेष न्यायाधीश शिमला देवेंद्र शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी निखिल वर्मा (22) पुत्र दुर्गा सिंह, निवासी गांव सिल्लू, डाकघर व तहसील ठियोग जिला शिमला को एनडीपीएस अधिनियम-1985 की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 4 साल की कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने की।

पुलिस के अनुसार 19 और 23 अप्रैल 2022 को एसआईयू टीम एएसआई अंबी लाल के नेतृत्व में शोघी, तारा देवी की ओर नियमित गश्त और कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर थी तो लगभग 11.45 बजे जब पुलिस पार्टी खवारा चौकी (पुलिस बैरियर) पर मौजूद थी तो एक एचआरटीसी बस (नंबर-एचपी 10ए.9570) सोलन की तरफ से आई, जिसे नियमित जांच के लिए रोका गया। एसआईयू टीम ने बस की जांच शुरू कर दी। जब वह सीट नंबर 10 पर पहुंचे तो आरोपी सीट नंबर 10 पर बैठा था। पुलिस पार्टी को देखकर उसने अपनी जांघों के नीचे कुछ छिपाने की कोशिश की। संदेह होने पर एएसआई अमित कुमार ने बस के कंडक्टर और ड्राइवर को सीट नंबर 10-11 पर बुलाया और उसके बाद आरोपी का नाम और पहचान पता की।

उक्त पदार्थ की पहचान चिट्टा के रूप में हुई, तत्पश्चात उक्त पदार्थ का वजन 7.57 ग्राम पाया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोपी के विरुद्ध थाना पश्चिम शिमला में धारा-21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 89/2022 दिनांक 20 अप्रैल, 2022 दर्ज कर जांच शुरू कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद बालूगंज पुलिस थाना के एसएचओ ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष साबित करने के लिए 15 गवाहों से पूछताछ की। राज्य और अभियुक्त प्रथम के वकील की दलीलें सुनने के बाद शिमला के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र शर्मा ने अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की धारा-21 के तहत अपराध का दोषी ठहराया और अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त सजा सुनाई।

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