Edited By Jyoti M, Updated: 23 Oct, 2024 05:40 PM
जिला दंडाधिकारी शिमला एवं उपायुक्त शिमला ने आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी दिवाली महापर्व के दृष्टिगत शिमला शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री अधिसूचित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हिमाचल डेस्क। जिला दंडाधिकारी शिमला एवं उपायुक्त शिमला ने आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी दिवाली महापर्व के दृष्टिगत शिमला शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री अधिसूचित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि यह स्थान आइस-स्केटिंग रिंक शिमला, बालूगंज खेल मैदान (गोपाल मंदिर के सामने), छोटा शिमला की ओर पीडब्ल्यूडी पार्किंग से आगे संजौली में, त्रिलोक चंद शॉप के पास खलीनी बाईपास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ग्राउंड समरहिल शिमला, छोटा शिमला से कसुम्पटी की ओर सड़क पर खुली जगह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली शिमला के पास खुला मैदान, पंचायत ग्राउंड भट्टा कुफ्फार, सेक्टर 6 कंगनाधार न्यू शिमला के पास बस स्टैंड, तलाई मंदिर ग्राउंड मशोबरा, विकास नगर पुलिस चौकी के पास, नई पार्किंग टुटू, रानी ग्राउंड कुसुम्पटी और पंचायत घर थड़ी, शोघी को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसी भी घटना से बचने के लिए उस स्थान पर खड़े सभी वाहनों को हटा दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षेत्रों को चिन्हित कर सभी स्थानों पर स्टॉल स्थापित किये जायेंगे।
अग्निशमन विभाग सभी स्थानों पर अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध करेगा। यह आदेश 24 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक लागू रहेंगे।
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