Edited By Jyoti M, Updated: 24 Sep, 2024 11:46 AM
सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के एक निजी स्कूल की बस जो अभी तक मोटर वाहन एक्ट के तहत पास भी नहीं है, यहां तक कि उस निजी स्कूल बस में नंबर प्लेट तक भी नहीं लगी है।
सुजानपुर, (अश्वनी): सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के एक निजी स्कूल की बस जो अभी तक मोटर वाहन एक्ट के तहत पास भी नहीं है, यहां तक कि उस निजी स्कूल बस में नंबर प्लेट तक भी नहीं लगी है। व्यास प्राइवेट बस आप्रेटर ट्रेड यूनियन सुजानपुर के प्रधान भीम सिंह रांगड़ा ने बताया कि 20 सितम्बर को निजी स्कूल बस कलोह से मट्टनसिद्ध के लिए महिला यात्रियों को लेकर जा रही थी।
उन्होंने बताया कि महिला सवारियों से भरी निजी स्कूल बस की क्लिपिंग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हमीरपुर को भी भेजी गई थी। उन्होंने बताया कि सुजानपुर शहर के आसपास के ग्रामीण कस्बों में बने शिव धाम या फिर राम धाम के लिए निजी स्कूल प्रबंधन अपनी निजी बसों को बिना रूट परमिट स्पैशल तौर से चला रहे हैं, इसके अलावा निजी स्कूल बसों का उपयोग अन्य समारोहों के लिए भी किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि निजी स्कूल बस जब अपने रूट पर स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों को घर से लाने या फिर स्कूल से घर छोड़ने जाती है तो निजी स्कूल बस चालक सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को बस में बिठा लेते हैं, जो कानूनी तौर से गलत है।
नियमों की अवहेलना करने पर होगा चालान'
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने बताया कि एक निजी स्कूल की बस में यात्रियों को बिठाने की क्लिपिंग मिली है, उस क्लिपिंग की छानबीन करके निजी स्कूल बस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी निजी स्कूल बस चालक अपनी बस में बच्चों के अलावा अन्य सवारी नहीं बिठा सकता, यदि कोई निजी स्कूल बस चालक इस तरह का कार्य करता हुआ पाया गया तो स्कूल बस रूट परमिट कैंसिल करने के अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत बस का चालान किया जाएगा। इसके लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।