Edited By Vijay, Updated: 18 Jan, 2025 06:36 PM
हमीरपुर जिले में दोपहिया वाहनों पर सवार लोगों के हैल्मेट लगाने के बावजूद भी चालान काटे जा सकते हैं। इससे वाहन चालकों को एमवी एक्ट के तहत भारी भरकम चालान अदा करना पड़ सकता है और परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
हमीरपुर (अजय): हमीरपुर जिले में दोपहिया वाहनों पर सवार लोगों के हैल्मेट लगाने के बावजूद भी चालान काटे जा सकते हैं। इससे वाहन चालकों को एमवी एक्ट के तहत भारी भरकम चालान अदा करना पड़ सकता है और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जिला पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चला दिया है।
बता दें कि जिला पुलिस ऐसे दोपहिया वाहन चालकों के चालान करेगी, जिन्होंने हैल्मेट को मात्र चालान से बचने और औपचारिकता के लिए लगाया होगा। दोपहिया वाहन चालक को हैल्मेट प्रॉपर तरीके से लगाना होगा, यानि हैल्मेट की स्ट्रिप लगाना अनिवार्य होगा। अगर जिले भर में कोई वाहन चालक हैल्मेट की स्ट्रिप लगाए बिना घूमता पाया गया तो पुलिस उसका चालान करने में किसी तरह की ढील नहीं बरतेगी।
वाहन चालकों को सफर के दौरान बढ़िया क्वालिटी का हैल्मेट बीआईएस मार्का (भारतीय मानक ब्यूरो) ही लगाना होगा। पुलिस ने अब यह भी साफ कर दिया है कि क्रिकेट में प्रयोग होने वाले और इंजीनियर सेफ्टी हैल्मेट को लगाने के दौरान भी पुलिस वाहन चालकों का चालान करेगी।
पुलिस ने शुरू किया अभियान : राजेश उपाध्याय
इसके बारे में एएसपी राजेश उपाध्याय ने बताया कि जिला ट्रैफिक पुलिस ने हैल्मेट के सही प्रयोग नहीं करने और घटिया क्वालिटी का हैल्मेट प्रयोग करने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ अभियान छेड़ा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि दोपहिया वाहनों की सवारी के दौरान हैल्मेट का सही प्रयोग करें और बढ़िया क्वालिटी का हैल्मेट ही प्रयोग करें।
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