Edited By Vijay, Updated: 23 Mar, 2025 03:17 PM

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला तस्कर पिंकी पत्नी दिलीप कुमार निवासी गांव छन्नी व तहसील इंदौरा को नजरबंद करने का आदेश जारी किया है।
इंदौरा (अजीज): हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला तस्कर पिंकी पत्नी दिलीप कुमार निवासी गांव छन्नी व तहसील इंदौरा को नजरबंद करने का आदेश जारी किया है। गृह सचिव एवं निरुद्ध प्राधिकरण ने प्रिवैंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग (पिट) एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह फैसला लिया, जिससे नशा तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में इसे एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
एसडीपीओ इंदौरा संजीव कुमार यादव ने बताया कि 23 मार्च, 2024 को पुलिस ने छन्नी क्षेत्र में बलविंद्र उर्फ सूरज पुत्र जोगिंद्र पाल, निवासी गांव व डाकघर बनाल, जिला गुरदासपुर (पंजाब) से 7.92 ग्राम हैरोइन बरामद की थी। जांच में सामने आया कि इस तस्करी में पिंकी भी सक्रिय थी, जिसे 10 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस जांच में यह भी पता चला कि पिंकी इससे पहले कई बार हैरोइन तस्करी में पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन उसने यह काला कारोबार जारी रखा। इसे देखते हुए एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने 26 जून, 2024 को गृह सचिव को महिला को निरुद्ध करने की सिफारिश भेजी। गृह सचिव एवं निरुद्ध प्राधिकरण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रिवैंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग (पिट) एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1) के तहत महिला को नजरबंद करने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर आज पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
महिला पर पहले भी कई मामले दर्ज
डीएसपी के अनुसार पिंकी पर पहले भी नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। उक्त महिला को 5 मई 2021 को 8.07 ग्राम हैरोइन, 28 अप्रैल 2022 को 5.74 ग्राम हैरोइन, 28 नवम्बर 2022 को 6.05 ग्राम हैरोइन, 23 मार्च 2024 को 7.92 ग्राम हैरोइन के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक पुलिस जिला नूरपुर में 5 कुख्यात नशा तस्करों के विरुद्ध नजरबंदी के आदेश प्राप्त करने में सफलता हासिल कर चुकी है।
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