Himachal: शहरी निकायों के 3 पदों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 29 सितम्बर को होगा मतदान

Edited By Vijay, Updated: 03 Sep, 2024 06:42 PM

notification issued for by elections on 3 posts of urban bodies

हिमाचल के शहरी निकायों में 3 पदों पर उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन 3 पदों में एक पद वार्ड नंबर-5 नगर निगम सोलन में, एक पद वार्ड नंबर-7 नगर परिषद सुजानपुर जिला हमीरपुर...

शिमला (राजेश): हिमाचल के शहरी निकायों में 3 पदों पर उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन 3 पदों में एक पद वार्ड नंबर-5 नगर निगम सोलन में, एक पद वार्ड नंबर-7 नगर परिषद सुजानपुर जिला हमीरपुर में और एक पद वार्ड नंबर-9 नगर परिषद नेरचौक जिला मंडी में रिक्त है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 11, 12 व 13 सितम्बर को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल 16 सितम्बर को संबंधित रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारी करेंगे। इच्छुक प्रत्याशी 18 सितम्बर को सायं 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। 

18 सितम्बर को आबंटित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह
चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 18 सितम्बर को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त पश्चात चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। वार्ड नंबर-5 नगर निगम सोलन का चुनाव आरक्षित चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा, जबकि वार्ड नंबर-7 नगर परिषद सुजानपुर में, वार्ड नंबर-9 नगर परिषद नेरचौक का चुनाव स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा। किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आबंटित नहीं किया जाएगा। अधिसूचना के तहत मतदान 29 सितम्बर को सुबह 8 से सायं 4 बजे तक ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। इस उप निर्वाचन में लगभग 2890 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1414 पुरुष और 1476 महिला मतदाता हैं।

ये हैं निकायों में मतदाताओं की संख्या
वार्ड नंबर-5 नगर निगम सोलन में पुरुष मतदाताओं की संख्या 558, महिलाओं की संख्या 572, कुल मतदाता 1131 हैं। वार्ड नंबर-7 नगर परिषद सुजानपुर में पुरुष मतदाताओं की संख्या 313, महिलाओ की 320 है। वार्ड में कुल 633 मतदाता हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर-9 नगर परिषद नेरचौक में पुरुष मतदाताओं की संख्या 542 और महिला मतदाताओं की संख्या 584 है। कुल 1126 मतदाता हैं।

18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके स्थानीय निवासी मतदाता सूची में दर्ज करवाएं नाम
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजी सिंह राठौर ने बताया कि 1-7-2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके स्थानीय निवासी अपना नाम संबंधित वार्ड मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए 5 सितम्बर तक संबंधित निर्वाचन पंजीकण अधिकारी को प्रारूप 4 पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तीनों नगर पालिकाओं में उप निर्वाचन के चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
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