Himachal: विभाग ने उपभाेक्ताओं की लापरवाही पर कसा शिकंजा, हिमाचल में 27 हजार से ज्यादा राशन कार्ड हाेंगे ब्लॉक

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2025 11:35 AM

more than 27 thousand ration cards will be blocked in himachal

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी  कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान को आधार से जोड़कर फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगाई जा सके। सरकार और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बार-बार अपीलों के बाद भी हजारों लोग...

शिमला (राजेश): हिमाचल प्रदेश में राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी  कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान को आधार से जोड़कर फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगाई जा सके। सरकार और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बार-बार अपीलों के बाद भी हजारों लोग अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब प्रदेश में 27,804 ऐसे एपीएल राशन कार्डों को फिर से ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जिन पर दर्ज 5 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हुई है। इसका सीधा असर इन परिवारों को मिलने वाली सस्ते राशन की सुविधा पर पड़ेगा, यानी अब ये परिवार डिपुओं से रियायती दरों पर राशन नहीं ले पाएंगे।

एनएफएसए के तहत भी 4401 लाभार्थियों को नहीं मिलेगा राशन
खाद्य विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले परिवारों के लिए भी ई-केवाईसी जरूरी है। वर्तमान में एनएफएसए श्रेणी में प्रदेशभर में 7,46,034 राशन कार्डधारक पंजीकृत हैं, जिनमें कुल लाभार्थियों की संख्या 28,28,651 है। इनमें से अभी भी 66,563 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। हालांकि सरकार ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी से छूट दी है। ऐसे छोटे बच्चों की संख्या 62,162 है। इसके बावजूद 5 वर्ष से अधिक आयु के 4401 लाभार्थी ऐसे हैं, जिनकी ई-केवाईसी अब तक नहीं हुई है और जिनके लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। इन्हें अब राशन वितरण से वंचित किया जाएगा

प्रदेश में 1,57,351 सदस्यों ने नहीं करवाई ई-केवाईसी 
हिमाचल में कुल राशन कार्डधारकों की संख्या 11,98,130 है। वहीं कुल बैनिफिशरी की संख्या 40,47,391 है। जिसमें अभी तक 1,57,351 सदस्यों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। लेकिन सरकार ने 5 साल से कम आयु के सदस्यों को ई-केवाईसी में छूट दी है। प्रदेश में 5 साल से कम आयु के बैनिफिशरी की संख्या 1,29,547 है। वहीं 5 साल से अधिक आयु के बैनिफिशरी की संख्या 27,804 है, जिनके लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।

क्या कहते हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक राम कुमार गाैतम ने बताया कि एपीएल परिवारों में जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं हुई है, ऐसे सदस्यों के राशनकार्ड को ही ब्लॉक किया जा रहा है। वहीं एनएफएसए के तहत राशनकार्ड में दर्ज बैनिफिशरी को ई-केवाईसी न कराने पर सस्ते राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। इसे लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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