Kangra: दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Oct, 2024 11:56 AM

kangra time for bursting crackers on diwali guru parva and christmas fixed

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में भी दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है।

धर्मशाला, (ब्यूरो): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में भी दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा की ओर से पारित किए गए।

इन आदेशों के अनुसार इन पर्वों पर ग्रीन पटाखे यानि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाने की अनुमति होगी। इसमें दीपावली 31 अक्तूबर को रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, गुरु पर्व 15 नवम्बर को प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक तथा रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक तथा क्रिसमस 25 दिसम्बर को रात्रि 11.55 से लेकर प्रातः 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। 

इसी तरह से नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसम्बर को रात्रि 11.55 से लेकर प्रातः 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। बाजार में सरकारी कार्यालय परिसरों, हैरिटेज बिल्डिंग तथा आवाज निषिद्ध क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए संबंधित एस.डी.एम. से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपमंडलाधिकारियों द्वारा चिन्हित या निर्धारित जगहों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ संबंधित उपमंडलाधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके साथ ही नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पंचायतों को पटाखों से उत्पन्न होने वाले कूड़े-कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करने के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। 

आदेशों के तहत जरूरी हिदायतें

चिन्हित स्थानों पर पटाखों की दुकानों में बिना किसी रुकावट के आपातकालीन निकासी होना जरूरी है। पटाखों की दुकानों पर सेल्जमैन पटाखों की हैंडलिंग में दक्ष होने चाहिए।

मार्कीट या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चिन्हित स्थानों पर पटाखों की दुकानों की आपसी दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। पटाखों की दुकानों के आसपास लैंप, मोमबत्ती जलाने तथा स्मोकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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