Edited By Jyoti M, Updated: 22 Oct, 2024 10:54 AM
दीवाली के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी। उपमंडल मैजिस्ट्रेट पालमपुर, नेत्रा मेती ने निर्दिष्ट क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक पटाखों की बिक्री के लिए आदेश जारी किए हैं।
पालमपुर, (भृगु): दीवाली के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी। उपमंडल मजिस्ट्रेट पालमपुर, नेत्रा मेती ने निर्दिष्ट क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक पटाखों की बिक्री के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार इसके लिए विक्रेताओं को अनुमति लेनी होगी और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
आदेश 31 अक्तूबर 2024 तक लागू रहेंगे और अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लोगों की सुरक्षा के चलते पंचायत क्षेत्र में आने वाले अन्य बाजारों में भी खुले स्थान पर ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। आदेशों के मुताबिक पटाखे बेचने के लिए एस.डी.एम. पालमपुर के कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
ये स्थान किए गए हैं चिन्हित
मुख्य बाजार पालमपुर और आसपास के क्षेत्र के लिए शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान निर्धारित किया गया है। मारंडा तथा आसपास के क्षेत्र के लिए नजदीक ट्रक यूनियन के समीप खुले स्थान निर्धारित किया गया है। पंचरुखी बाजार तथा आसपास के क्षेत्र के लिए बी.डी.ओ. कार्यालय के समीप मैदान निर्धारित किया गया है।
भवारना बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना का मैदान स्कूल बंद होने के पश्चात निर्धारित किया गया है। पाहड़ा बाजार के लिए बास्केटबाल ग्राऊंड पाहड़ा, परौर बाजार के लिए नजदीक मैदान, डाढ बाजार और आसपास के लिए नजदीक डाढ मैदान, नगरी बाजार और आसपास के लिए टैक्सी स्टैंड के नजदीक मैदान, सुलह बाजार तथा आसपास के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नजदीक मैदान।
डरोह बाजार एवं आसपास क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नजदीक मैदान छुट्टी होने के पश्चात, आर्मी कैंट होल्टा पालमपुर के लिए खुला स्थान नजदीक होल्टा जबकि खैरा के लिए माता सुन्यारी मंदिर के नजदीक मैदान निर्धारित किया गया है।
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