Himachal High Court: पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सैलानियों से वसूला जाए टैक्स

Edited By Rahul Rana, Updated: 25 Jul, 2024 12:46 PM

himachal high court tax should be collected from tourists

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के एक आदेश जारी किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने कहा कि सिक्किम और भूटान की तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर...

हिमाचल: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के एक आदेश जारी किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने कहा कि सिक्किम और भूटान की तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने रखने के लिए टैक्स वसूला जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि हिमाचल में आने वाले सैलानियों की गाड़ियों में प्लास्टिक बैग रखे जाएं ताकि सैलानी इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डालें।

इससे अलावा नगर निगम ने अदालत के आदेशों की पालना करते हुए एक शिकायत नंबर 9805201916 भी जारी किया है। अदालत ने कहा कि शिकायत का जब तक समाधान न किया जाए तब तक उसको डिस्प्ले पर दिखाया जाए। इसके अलावा अदालत ने प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई तक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

गैर कानूनी तरीके से प्लास्टिक लाने पर करें जुर्माना
अदालत ने प्रदेश सरकार को यह आदेश दिए है कि बाहरी राज्यों से आने वाली प्लास्टिक कंपनियों का पंजीकरण करवाया जाए ताकि यह पता चल सके कि प्रदेश में कितनी मात्रा में प्लास्टिक आ रहा है।  इसको कहां पर डाला जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से अगर कोई प्लास्टिक ला रहा है तो उसे पर भारी जुर्माना लगाया जाए। 

ग्रीन टैक्स को लेकर दायर करें हलफनामा
अदालत ने लाहौल-स्पीति के डीसी को सैलानियों से लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स के ऊपर अगली सुनवाई में हलफनामा दायर करने को कहा है। अदालत ने पूछा कि ग्रीन टैक्स जो सैलानियों से वसूला जा रहा है उसका प्रयोग कहां पर किया जा रहा है।

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