Shimla: विमल नेगी केस में एसपी शिमला की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानें किसे जारी हुआ नोटिस

Edited By Vijay, Updated: 05 Jun, 2025 06:48 PM

hearing in highcourt on the petition of sp shimla in vimal negi case

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत से जुड़े मामले में शिमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मृतक की पत्नी किरण नेगी को नोटिस जारी किया है।

शिमला (मनाेहर): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत से जुड़े मामले में शिमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मृतक की पत्नी किरण नेगी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कोर्ट ने अपील में उठाए गए एक सीमित मुद्दे पर जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों के आधार पर एसआईटी (विशेष जांच टीम), जिसकी अध्यक्षता एसपी संजीव गांधी कर रहे थे, पर की गई टिप्पणियों से गांधी के सेवाकाल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह एकलपीठ के उस आदेश को बरकरार रखती है, जिसमें विमल नेगी मौत की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए गए थे।

एसपी संजीव गांधी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस आधार पर एसआईटी की निष्क्रियता या असफलता की बात कही गई है, उससे वे आहत हैं और यह टिप्पणियां उनके भविष्य के सेवा रिकॉर्ड को प्रभावित कर सकती हैं।

गौरतलब है कि इससे पूर्व हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। इस आदेश में राज्य पुलिस की जांच पर सवाल उठाए गए थे और विशेष रूप से एसआईटी की कार्यप्रणाली की आलोचना की गई थी। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती न देने का निर्णय लिया था, जिसकी सार्वजनिक घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है और वह न्यायिक आदेशों का सम्मान करेगी। उसी दिन एसपी संजीव गांधी ने इस फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया था।
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