Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2025 10:45 PM

प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पैन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को अपने घर जाने की इजाजत देने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पंकज शर्मा की पत्नी...
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पैन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को अपने घर जाने की इजाजत देने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पंकज शर्मा की पत्नी मंजना शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। याचिकाकर्त्ता पत्नी ने अपने पति को कथित अवैध कारावास से मुक्त करने और निगरानी आदेश के कारण दी गई सुरक्षा वापस लेने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। इससे पहले पंकज शर्मा ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे।
इसका निपटारा करते हुए एकल पीठ ने पंकज शर्मा की सुरक्षा की समीक्षा करने के आदेश दिए थे। वर्तमान याचिका में पंकज शर्मा की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति को भराड़ी (शिमला) में आबंटित सरकारी आवास में रहने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस विवाद को ध्यान में रखते हुए और अस्पष्टता दूर करने के लिए एएसआई पंकज शर्मा को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश करने के आदेश दिए थे। सरकार ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए पंकज शर्मा को अदालत में पेश किया। उसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई और राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि पंकज शर्मा को कोई जान के खतरे जैसी धमकी या आशंका नहीं है, जिस कारण प्रार्थी के पति को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए। मामले पर सुनवाई 10 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।