Shimla: हाईकोर्ट में गुड़िया रेप के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई शुरू

Edited By Kuldeep, Updated: 10 Sep, 2025 09:02 PM

shimla high court rape case hearing

प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप व निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने राज्य सरकार को गृह सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने के आदेश दिए।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप व निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने राज्य सरकार को गृह सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने के आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक नीलू का हिरासत प्रमाणपत्र पेश करने के आदेश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को निर्धारित की गई है। इस मामले में शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

प्रार्थी ने खुद को दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की विशेष खंडपीठ के समक्ष इस अपील पर सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अनिल कुमार उर्फ नीलू ने 4 जुलाई, 2017 को गुड़िया से दुष्कर्म किया और बाद में उसका गला घोट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था।

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