Edited By Vijay, Updated: 11 Apr, 2024 06:37 PM
फर्जी एग्रीमैंट तैयार करके उसमें डेढ़ करोड़ की जगह 2.30 करोड़ रुपए दर्शाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत के आधार पर भुंतर थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
कुल्लू (शम्भू प्रकाश): फर्जी एग्रीमैंट तैयार करके उसमें डेढ़ करोड़ की जगह 2.30 करोड़ रुपए दर्शाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत के आधार पर भुंतर थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुराने बने वास्तविक एग्रीमैंट को स्कैन करके यह फर्जीवाड़ा अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार टकोली के राजेश कुमार की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्त्ता ने पुलिस को बताया कि 2014 में इन्होंने रविंद्र कुमार निवासी जुआणी रोपा कुल्लू के साथ स्टोन क्रशर को लेकर पार्टनरशिप की। उसने आरोप जड़ा कि 2020 में दोनों पक्षों के बीच तय हुआ कि 1.50 करोड़ रुपए में रविंद्र कुमार गुप्ता स्टोन क्रशर का हिस्सा खरीदेगा और इसका प्राेपराइटर बन जाएगा। इसे लेकर नोटरी से एक एग्रीमैंट भी बनाया गया।
उसके बाद रविंद्र कुमार ने उच्च न्यायालय में दीवानी मुकद्दमा भी दायर किया। आरोप है कि पैसे हड़पने के चक्कर में आरोपी ने पहले से तैयार किए गए एग्रीमैंट को स्कैन किया। जिस व्यक्ति ने पहले यह एग्रीमैंट तैयार किया था, उसका नाम भी पुलिस को बताया है। पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। आरोपी ने एग्रीमैंट को स्कैन करके उच्च न्यायालय में इसकी प्रति पेश की है। फर्जी तरीके से तैयार किए गए एग्रीमैंट में 1.50 करोड़ की जगह 2.30 करोड़ रुपए दर्शाए गए हैं। एसपी डाॅ. कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड को जांचा जाएगा और पूरे प्रकरण की बारीकी से छानबीन की जाएगी।
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