हत्या के प्रयास मामले में दोषी को 7 वर्ष कठोर कारावास, 25 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 28 Mar, 2024 08:52 PM

convict gets rigorous imprisonment fine in attempt to murder case

स्पैशल जज चम्बा पीआर पहाड़िया की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी समीलदीन पुत्र हसनदीन निवासी गांव छलाड़ा तहसील सिहुंता को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

चम्बा (काकू): स्पैशल जज चम्बा पीआर पहाड़िया की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी समीलदीन पुत्र हसनदीन निवासी गांव छलाड़ा तहसील सिहुंता को आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पडे़गा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव सिंह राणा ने की। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक छलाड़ा गांव की रानी बेगम 8 जून 2021 रात को अपने घर के कमरे में थी। इसी दौरान आरोपी कमरे में आ घुसा। दोनों के बीच मामूली कहासुनी हो गई। इस पर गुस्साए समलदीन ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी के हमले से महिला के गले और हाथ पर गहरी चोटें आईं। महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और उपचार के लिए सीएचसी समोट पहुंचाया। 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल और कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद समलदीन को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!