Himachal: रिश्वत मामले के आरोपी सीबीआई डीएसपी को कोर्ट से राहत, मेडिकल आधार पर मिली जमानत

Edited By Vijay, Updated: 12 Mar, 2025 01:23 PM

cbi dsp accused in bribery case gets bail from court

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी विशालदीप से जुड़े 55 लाख रुपए के रिश्वतकांड में आरोपी सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह को सीबीआई की स्पैशल कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है।

शिमला: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी विशालदीप से जुड़े 55 लाख रुपए के रिश्वतकांड में आरोपी सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह को सीबीआई की स्पैशल कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। बलबीर सिंह ने 24 फरवरी को कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया गया।

क्या है मामला?
सीबीआई ने 22 दिसम्बर, 2024 को भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था, जिसमें ईडी के असिस्टैंट डायरैक्टर विशालदीप, उसके भाई विकासदीप, चचरे भाई नीरज और सीबीआई डीएसपी बलबीर सिंह को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने जांच के दौरान 54 लाख रुपए की रिश्वत की रकम बरामद की थी। मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई थीं, जिनमें से एक में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

बलबीर सिंह को क्यों मिली जमानत?
बलबीर सिंह के वकील केपी सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि बलबीर सिंह की उम्र 56 वर्ष है और वे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ट्रिपल वेसल डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, एट्रियल फिब्रिलेशन सहित कई अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। वकील ने बताया कि बलबीर की 2020 में हार्ट बाईपास सर्जरी और 2022 में किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। वह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है और जेल में उचित इलाज न मिलने से उसकी जान को खतरा है।

जेल में बिगड़ रही थी सेहत
बलबीर सिंह को डॉक्टरों ने साफ वातावरण में रहने की सलाह दी है, लेकिन जेल में उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका ब्लड प्रैशर और शुगर लेवल असंतुलित हो रहा था, जिससे उसकी जान को खतरा था। उसे दिन में 4 बार इंसुलिन लेने और अनुशासित डाइट का पालन करने की जरूरत होती है, जो जेल में संभव नहीं था। इसके अलावा उसे समय-समय पर कई तरह के मेडिकल टैस्ट भी करवाने होते हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दे दी।

स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ा है मामला
बता दें कि यह मामला हिमाचल प्रदेश में हुए कथित स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले की जांच कर रहे ईडी अधिकारी विशालदीप पर 2 लोगों से रिश्वत मांगने के आरोप हैं। सीबीआई ने डीएसपी बलबीर सिंह को इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड  बताया है।

अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 मार्च को
इस मामले के सह-आरोपी विकासदीप और नीरज ने भी जमानत अर्जी दाखिल की है। उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 13 मार्च को सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल, बलबीर सिंह को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन सीबीआई की जांच जारी है। यह देखना होगा कि मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है।
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