Edited By Kuldeep, Updated: 13 Apr, 2026 10:11 PM

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भरे गए हींग के सैंपल फेल होने पर कारोबारी को 50 हजार रुपए जुर्माना हुआ है। कोर्ट ने कारोबारी को जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
बजौरा (कृष्ण): खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भरे गए हींग के सैंपल फेल होने पर कारोबारी को 50 हजार रुपए जुर्माना हुआ है। कोर्ट ने कारोबारी को जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के असिस्टैंट कमिश्नर अनिल शर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी खेम सिंह ने बताया कि कुल्लू में यह सैंपल भरे गए थे। जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजा गया था। प्रयोगशाला में जांच के दौरान यह सैंपल फेल पाए गए। जिस पर कारोबारी को जुर्माना हुआ है। अनिल शर्मा ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलबाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी।