Kangra: अवैध शराब के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कैद और जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 18 Mar, 2025 12:30 PM

accused caught with illegal liquor sentenced to imprisonment and fine

अवैध शराब सहित पकड़े गए एक आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने 6 महीने की कैद व 15000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला (ब्यूरो): अवैध शराब सहित पकड़े गए एक आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने 6 महीने की कैद व 15000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 25 अप्रैल, 2017 को पुलिस थाना ज्वाली के सब इंस्पैक्टर वीरी सिंह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ शाम के समय ज्वाली के फारियां में मौजूद थे। इस दौरान चलवाड़ा की तरफ से संजीव कुमार निवासी फारियां अपने हाथ में प्लास्टिक की कैनी पकड़ कर आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा। 

शक होने पर मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे काबू किया तथा कैनी को चैक किया तो उसके अंदर 3750 मिलीलीटर अवैध शराब पाई गई। इसके बाद संजीव कुमार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत ज्वाली पुलिस थाना में मुकद्दमा दर्ज हुआ। 

ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत में चली मामले की सुनवाई में अदालत ने 5 गवाहों की गवाही व अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनते हुए यह फैसला सुनाया।
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