Edited By Jyoti M, Updated: 21 Sep, 2024 10:54 AM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टे के आरोपियों को 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
रामपुर बुशहर, (नोगल): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टे के आरोपियों को 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। न्यायालय में इस मुकद्दमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चन्देल व जिला न्यायवादी एल. एम. शर्मा ने की। इस फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने बताया कि आरोपी प्रताप सिंह, मुनीष नेगी, निशान्त नेगी को यह सजा सुनाई गई है।
27 नवम्बर 2019 को मुख्य आरक्षी रामसैन की अगुवाई में पुलिस टीम शिंगला बाईफ्रकेशन में नाकाबन्दी पर उपस्थित थी, तो समय करीब रात्रि 9 बजकर 20 मिनट पर एक आल्टो कार नोगली की तरफ से आई। इसके आगे एवं पीछे गाड़ी में कोई भी नम्बर अंकित नहीं था जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। गाड़ी चालक ने गाड़ी रोक कर साइड में खड़ी कर दी। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी चालक से गाड़ी के कागजात मांगें जिस पर चालक ने गाड़ी की इंश्योरेंस पेश की और आर.सी. व ड्राइविंग लाइसैंस दिखाने को कहा तो वह घबरा गया।
चालक से नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम मुनीष नेगी (28) पुत्र महावीर नेगी, गांव बारंग, डाकघर कल्पा जिला किनौर और गाड़ी में सवार चालक से साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम प्रताप सिंह (35) पुत्र वीर सिंह गांव गौरा तहसील रामपुर, जिला शिमला व निशान्त नेगी (26) पुत्र सुभाष चन्द नेगी गांव फुंजा डाकघर मझेवली तहसील रामपुर जिला शिमला बताया। शक होने की सूरत में स्वतन्त्र गवाहों के सामने गाड़ी को चैक किया तो डैश बोर्ड के अन्दर सफेद प्लास्टिक के लिफाफे में सफेद रंग का ठोस पदार्थ पाया गया।
इसे खोलकर चैक किया तो उसके अंदर ठोस पदार्थ हैरोइन/चिट्टा बरामद हुआ जोकि तोलने पर 33 ग्राम पाया गया। इसके उपरांत पुलिस थाना रामपुर में मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में 9 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त तीनों आरोपीगणों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।