Kangra: अब रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं घूम सकेंगे हॉस्टल, पी.जी. में रहने वाले छात्र, वार्डन के खिलाफ होगी कार्रवाई

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Sep, 2024 12:12 PM

students living in hostels and pgs will not be able to roam outside after 8 p m

नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निजी पी.जी. एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों के होस्टल में रहने वाले विद्यार्थी यदि रात 8 बजे के बाद बिना कारण परिसर के बाहर घूमते नजर आए तो पी.जी. मालिक और सरकारी होस्टल के वार्डन के खिलाफ कार्रवाई होगी।

नगरोटा बगवां, (दुसेजा): नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निजी पी.जी. एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों के होस्टल में रहने वाले विद्यार्थी यदि रात 8 बजे के बाद बिना कारण परिसर के बाहर घूमते नजर आए तो पी.जी. मालिक और सरकारी होस्टल के वार्डन के खिलाफ कार्रवाई होगी।

नगरोटा बगवां पुलिस थाना प्रभारी एस.एच.ओ. चमन लाल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि रात के समय आवारागर्दी करने वाले विद्यार्थियों पर नकेल कसने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

विद्यार्थियों को निजी पी. जी. एवं होस्टल के बाहर रात 8 बजे के बाद जाने के लिए उचित कारण बताना होगा। होस्टल वार्डन एवं निजी पी.जी. मालिक के अनुमति पत्र को भी साथ रखना होगा।

पुलिस जांच के दौरान अनुमति पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। होस्टल वार्डन एवं निजी पी.जी. मालिक रात्रि 8 बजे के बाद जो अनुमति पत्र छात्रों को जारी करेंगे, इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

इसके अतिरिक्त 15 अक्तूबर तक बाहरी राज्यों से आकर यहां व्यापार करने वालों को भी अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्ष से ऊपर रह रहे प्रवासियों को अपने पारिवारिक सदस्यों का पंजीकरण भी पुलिस थाना में करवाना होगा।

 

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!