Edited By Kuldeep, Updated: 01 Mar, 2026 05:07 PM

सड़क पर अपनी पहचान या रौब दिखाने के लिए वाहन की नंबर प्लेट पर नाम, पद, जाति, नारे, संगठन या फैंसी शब्द लिखवाने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग सख्त हो गया है।
शिमला (राक्टा): सड़क पर अपनी पहचान या रौब दिखाने के लिए वाहन की नंबर प्लेट पर नाम, पद, जाति, नारे, संगठन या फैंसी शब्द लिखवाने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग सख्त हो गया है। इसी कड़ी में विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन की नंबर प्लेट से कोई छेड़छाड़ न करें। वाहन मालिक केवल अधिकृत और मानक के अनुरूप नंबर प्लेट का ही उपयोग करें। फैंसी या बदली हुई नंबर प्लेट अस्वीकार्य है। ऐसे में नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माना, चालान और वाहन जब्ती तक की कार्रवाई की जा सकती है।
नंबर प्लेट किसी भी वाहन का आधिकारिक दस्तावेजी चेहरा है। इसके बावजूद कई लोग इसे निजी प्रचार का माध्यम बना लेते हैं, जो कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। एम.वी. एक्ट के तहत वाहन की नंबर प्लेट पर केवल वही रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित किया जा सकता है, जो परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया हो। नंबर प्लेट का आकार, रंग, फॉन्ट और स्पेसिंग भी निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी अनिवार्य है।
उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर चालान कर सकती है। गंभीर मामलों या बार-बार नियम तोड़ने की स्थिति में वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी संभव है। नियमों का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है।
अलग दिखाने की कोशिश
देखा जाए तो सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी गाड़ियों को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे स्टेटस सिंबल मानते हैं तो कुछ इसे ट्रैंड समझते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सड़क पर व्यक्तिगत पहचान नहीं, बल्कि कानूनी पहचान मायने रखती है।
विशेष अभियान
प्रदेश पुलिस विभाग ने चेताया है कि नंबर प्लेट नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। इसी कड़ी में विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी नंबर प्लेट पर नाम या अन्य अनधिकृत शब्द लिखे गए हैं, साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।