Edited By Kuldeep, Updated: 17 Feb, 2026 08:58 PM

परिवहन विभाग ने 18 सीटर टैम्पो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों की खरीद व संचालन को लेकर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
शिमला (राजेश): परिवहन विभाग ने 18 सीटर टैम्पो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों की खरीद व संचालन को लेकर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज वाहनों के संचालन के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट स्वीकृत किए हैं। संबंधित आर.टी.ए. द्वारा पात्र आवेदकों को ड्रॉ ऑफ लॉट्स या सीधे आबंटन के माध्यम से परमिट दिए जा रहे हैं। कुछ जिलों में आबंटन प्रक्रिया अभी जारी है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 18 सीटर टैम्पो ट्रैवलर और 18 सीटर बसें स्टेज कैरिज वाहन की श्रेणी में आएंगी बशर्ते वे अधिनियम और नियमों का पालन करें। ऑप्रेटर आबंटित रूट परमिट के आधार पर 18 सीटर टैम्पो ट्रैवलर जैसे फोर्स टैम्पो ट्रैवलर खरीद व संचालित कर सकते हैं। टाटा, सुजुकी या अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित 18 सीटर बसें भी परमिट के तहत चलाई जा सकती हैं। 18 सीटर बसों के लिए डबल डोर यानी 2 दरवाजे की शर्त अनिवार्य रूप से लागू होगी।
किसी भी वाहन की बैठने की क्षमता चालक को छोड़कर 18 यात्रियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी आरटीओ 18 सीट से अधिक क्षमता वाले वाहन को इन परमिटों के तहत पंजीकृत या संचालित करने की अनुमति नहीं देगा। किसी ऑप्रेटर को केवल टैम्पो ट्रैवलर खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वह नियमों के अनुरूप 18 सीटर बस भी खरीद सकता है। पहले से जारी परमिट पत्रों की शर्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएंगे। वहीं विभाग ने मोटर व्हीकल इंस्पैक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वाहन पंजीकरण, फिटनैस और परमिट एंडोर्समैंट के समय इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों का कड़ाई से और समान रूप से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता या विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा।