Shimla: पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक पर बल का प्रयोग न करे जांच एजैंसी : सुप्रीम कोर्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 04 Apr, 2025 08:54 PM

shimla power corporation vimal negi s death case

सुप्रीम कोर्ट से चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक देसराज को बड़ी राहत मिली है।

चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला
शिमला (मनोहर
): सुप्रीम कोर्ट से चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व निदेशक देसराज को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने देस राज की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात जांच एजैंसी को प्रार्थी के खिलाफ बल प्रयोग न करने के आदेश दिए हैं। 26 मार्च को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद देस राज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रार्थी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की मांग की है। 10 मार्च से लापता एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी निदेशक का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंद सागर झील में मिला था।

नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉर्पोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए देस राज ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपितों से हिरासत में पूछताछ अधिक परिणामोन्मुखी होती है। कोर्ट ने सरकार की इस दलील से सहमति जताई थी कि प्रार्थी जांच से बचने की कोशिश कर रहा है और मुकद्दमे के लिए उसकी उपलब्धता की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि वह अपने कार्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहा है और वर्तमान में फरार है।

 

 

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