Shimla: हाईकोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्त्ता की सिफारिश पर तबादला आदेश पर लगाई रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 06 May, 2025 09:04 PM

shimla high court transfer stay

प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्त्ता की सिफारिश पर आधारित तबादला आदेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्त्ता की सिफारिश पर आधारित तबादला आदेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्त्ता रमेश कुमार द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात शिक्षा सचिव सहित शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले के अनुसार याचिकाकर्त्ता वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महादेव, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय नौलखा में टीजीटी (कला) के पद पर कार्यरत है।

प्रार्थी को 2 मई के आदेश के तहत उसे राजकीय उच्च विद्यालय जाछ, मंडी में स्थानांतरित कर दिया। याचिकाकर्त्ता का आरोप है कि उसने वर्तमान स्थान पर सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्त्ता द्वारा जारी डीओ नोट के आधार पर उसको राजकीय उच्च विद्यालय जाछ, मंडी में स्थानांतरित कर दिया है, जो वर्तमान स्थान से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। याचिकाकर्त्ता ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि डीओ नोट के आधार पर स्थानांतरण आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों और विवादित स्थानांतरण आदेश का अवलोकन कर पाया कि याचिकाकर्त्ता ने अभी तक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं किया है और उसका स्थानांतरण बाहरी व्यक्ति द्वारा जारी डीओ नोट के आधार पर किया गया है, जिसका प्रशासनिक कार्यों से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए कोर्ट ने प्रार्थी के स्थानांतरण आदेश के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

 

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