Edited By Kuldeep, Updated: 03 Sep, 2025 09:59 PM

रदेश हाईकोर्ट ने नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल द्वारा नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 6 सुरक्षा कर्मियों की याचिकाओं को स्वीकारते हुए उन्हें सुरक्षा गार्ड के पदों से मौखिक रूप से हटाने के आदेश को रद्द कर...
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल द्वारा नौकरी से निकाले गए सुरक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 6 सुरक्षा कर्मियों की याचिकाओं को स्वीकारते हुए उन्हें सुरक्षा गार्ड के पदों से मौखिक रूप से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय को याचिकाकर्त्ताओं को सुरक्षा गार्ड के पद पर पुनः नियुक्त करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्त्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित आधार पर नियुक्त मानने के आदेश जारी किए।