Shimla: महिला के हत्यारों को मिली आजीवन कारावास की सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 11 Dec, 2024 07:13 PM

rohru murder accused life imprisonment

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने बुधवार को हत्या के आरोपी आरिफ पुत्र जावेद खान निवासी सदर मुख्य बाजार बिलासपुर, इमरान खान पुत्र मोहम्मद रुस्तम निवासी तहसील सुंदरनगर मंडी, मोहित खान पुत्र साहिल खान तहसील सुंदरनगर मंडी को...

रोहड़ू (कुठियाला): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने बुधवार को हत्या के आरोपी आरिफ पुत्र जावेद खान निवासी सदर मुख्य बाजार बिलासपुर, इमरान खान पुत्र मोहम्मद रुस्तम निवासी तहसील सुंदरनगर मंडी, मोहित खान पुत्र साहिल खान तहसील सुंदरनगर मंडी को सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

तीनाें आरोपियों ने 15-08-2019 की रात को चिड़गांव बाजार में एक वृद्ध महिला रामपति देवी की ढाठू (कपड़े) से गला घोंट कर हत्या कर दी थी तथा आरोपी महिला के नाक व कान में पहने हुए जेवरातों को लूट कर फरार हो गए थे। जिस पर चिड़गांव पुलिस थाना में मामला 302, 392, 34 भादंसं में पंजीकृत हुआ। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपियों को शिमला से गिरफ्तार किया।

अभियोग का अन्वेषण चिड़गांव पुलिस थाना के उपनिरीक्षक अश्विनी कुमार व मुख्य आरक्षी दीपक कुमार द्वारा अमल में लाया गया। तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया, जहां पर अभियोजन पक्ष ने अभियोग में 42 गवाहों के बयान दर्ज किए व साक्ष्यों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा द्वारा की गई।

 

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