Edited By Vijay, Updated: 23 Mar, 2025 06:01 PM

कुल्लू जिला के उपमंडल नग्गर के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत कटराईं ने अपनी बैठक में चिट्टे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पंचायत को चिट्टा मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया है...
नग्गर (आचार्य): कुल्लू जिला के उपमंडल नग्गर के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत कटराईं ने अपनी बैठक में चिट्टे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पंचायत को चिट्टा मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत के क्षेत्र में चिट्टा बेचना और पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
इस संदर्भ में ग्राम पंचायत कटराईं की प्रधान गीता ठाकुर ने कहा कि पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के सभा क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह अन्य स्थान से आकर ग्राम पंचायत में अपने निजी आवास या किराए के मकान में रहता हो, उसके द्वारा चिट्टे का सेवन, विक्रय करना कानूनी अपराध होगा और चिट्टे का सेवन, विक्रय करने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 18 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 39 के तहत सरकार द्वारा मिलने वाली समस्त सुविधाओं से वंचित किया जाएगा।
प्रधान ने बताया कि पंचायत ने कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जो नशेड़ियों द्वारा चिट्टे तथा अन्य नशों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन स्थानों पर पुलिस विभाग के सहयोग से नशेड़ियों की धरपकड़ के लिए रोजाना दबिश दी जाएगी। इसके साथ ही पंचायत द्वारा यह फैसला लिया गया कि जिन लोगों ने अपने मकान किराए पर दिए हैं, वे इनमें रहने वाले किराएदारों का पंजीकरण 15 दिनों के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में या ग्राम पंचायत कार्यालय में अवश्य करवाएं, ताकि गैरकानूनी गतिविधियों तथा नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर नजर रखी जा सके।
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