Edited By Kuldeep, Updated: 18 Jun, 2025 10:10 PM

न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के कड़े कारावास तथा दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
पालमपुर (भृगु): न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के कड़े कारावास तथा दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक महीने का साधारण कारावास की सजा भुगतान होगी। मामले की पैरवी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज दीवान ने की। पुलिस थाना भवारना के अंतर्गत 19 जून 2027 को डरोह बाजार में गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। ऐसे में पुलिस ने सुजानपुर-पालमपुर मार्ग पर फास्टा गांव के मुख्य मार्ग पर हरियाणा के पंजीकरण वाली एक कार की तलाशी ली।
कार में तीन व्यक्ति सिद्धार्थ अग्रवाल अप्पर मोहल्ला कालका हरियाणा व आशीष कुमार डुग्गा हमीरपुर तथा प्रवीन कुमार डुग्गा हमीरपुर बैठे हुए थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार में से 16 ग्राम कोकीन चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने इस प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 29 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज दीवान ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दाेनों पक्षों को सुनने के पश्चात इस प्रकरण में तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष के कड़े कारावास तथा दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।