मणिमहेश यात्रा-2025 के दौरान जन सुरक्षा व आपदा तैयारियों के दृष्टिगत आदेश जारी

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Jul, 2025 03:03 PM

order issued regarding manimahesh yatra

मणिमहेश यात्रा-2025 के दौरान जन सुरक्षा व आपदा तैयारीयों के दृष्टिगत उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंबा द्वारा विभिन्न विभागों को आदेश  जारी किए गए हैं। आदेशों में विभिन्न विभागों को मणिमहेश तीर्थ यात्रा मार्ग पर विभिन्न विकास...

चंबा। मणिमहेश यात्रा-2025 के दौरान जन सुरक्षा व आपदा तैयारीयों के दृष्टिगत उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंबा द्वारा विभिन्न विभागों को आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में विभिन्न विभागों को मणिमहेश तीर्थ यात्रा मार्ग पर विभिन्न विकास कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण करने को कहा गया है। आदेशों में कहा गया है कि चूंकि मणिमहेश यात्रा एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जोकि जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक उप मंडल भरमौर में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं इस वर्ष यह यात्रा 16 अगस्त 2025 से आयोजित की जाएगी।

हड़सर से मणिमहेश डल झील तक का 13 किमी का यात्रा मार्ग उच्च-ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है और मानसून के मौसम के दौरान इस मार्ग पर भूस्खलन, अचानक बाढ़ और अन्य प्राकृतिक खतरों की अधिक संभावना रहती है। इस यात्रा मार्ग के रखरखाव, आवश्यक सेवाओं की स्थापना और आपदा प्रतिक्रिया संसाधनों की तैनाती जैसी तैयारी और शमन गतिविधियां जिला प्रशासन के समन्वय से मणिमहेश ट्रस्ट के तत्वावधान में की जाती हैं।

उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंबा ने कहा है कि उनके द्वारा 15 जुलाई 2025 को यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित विभागों द्वारा रखरखाव और बहाली कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी और अपर्याप्त थी जिसके लिए संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि यात्रा आरंभ होने से पूर्व अपेक्षित कार्यों को मुकम्मल किया जा सके। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 और 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यात्रा 16 अगस्त 2025 के प्रारंभ होने से पहले सभी आवश्यक शमन और तैयारी उपायों को समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न विभागीय अधिकारियों को  निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशों में अधिशासी अभियंता एचपीपीडब्ल्यूडी भरमौर प्रभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वह 09 अगस्त 2025 तक पूरे यात्रा मार्ग पर ढलान में सुधार, सतह का समतलीकरण, कच्चे हिस्सों पर खदुंजा लगाना, किनारे लगाना और पथ को न्यूनतम 3 मीटर तक चौड़ा करने  के अलावा अन्य  मुरम्मत और बहाली का कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता एचपीपीडब्ल्यूडी भरमौर प्रभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि 9 अगस्त 2025 तक गुई नाला से दुनाली तक 4 किमी के हिस्से को किनारा दीवारों, प्रतिधारण संरचनाओं, खदुंजा और ढलान सुधार प्रदान करके चौड़ा और मजबूत करना. तोश की घोट क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि यह खड़ी ढलान और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है।

उनके द्वारा तोष की घोट से दुनाली तक वैकल्पिक खच्चर मार्ग का निर्माण पूरा करना भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि खच्चरों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही को अलग किया जा सके। उन्हें यह भी आदेश दिए गए हैं कि तीर्थयात्रियों की सुगम आवाजाही और भीड़भाड़ से बचने के लिए मणिमहेश नाले पर दुनाली में एक अतिरिक्त पुल का निर्माण संबंधी कार्य 9 अगस्त 2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। आदेशों में अधिशासी अभियंता एचपीपीडब्ल्यूडी भरमौर को  यात्रा मार्ग पर स्थापित सभी पैदल पुलों का संरचनात्मक ऑडिट करने और उनकी फिटनेस को प्रमाणित करने तथा इस विषय में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे 09 अगस्त 2025 से पहले ठीक करने के भी आदेश दिए गए हैं।

आदेशों में अधिशासी अभियंता, एचपीपीडब्ल्यूडी भरमौर को  इन सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि  के भीतर पूर्ण करने बारे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वह इन सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जारी आदेशों के अनुसार अधीक्षण अभियंता, एचपीपीडब्ल्यूडी चंबा, भरमौर डिवीजन द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी और पर्यवेक्षण करेंगे और समय पर पूरा करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो अन्य डिवीजनों से अतिरिक्त जनशक्ति तैनात करेंगे।

इसके अलावा जल शक्ति विभाग यात्रा मार्ग के सभी प्रमुख बिंदुओं पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड 09 अगस्त 2025 तक धनछो तक ट्रांसफार्मर और बिजली आपूर्ति लाइनों की स्थापना से संबंधित कार्य और जहां भी आवश्यक हो, अस्थायी बिजली व्यवस्था के बुनियादी ढांचे की स्थापना सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य विभाग यात्रा शुरू होने के बाद आवश्यक चिकित्सा कर्मियों, दवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधाओं से सुसज्जित अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित करेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरमौर, मनिमहेश ट्रस्ट और खंड विकास अधिकारी भरमौर पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था, जिसमें मोबाइल शौचालय और अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र शामिल हैं, प्रदान करेंगे।

बीएसएनएल यात्रा शुरू होने से पहले धनछो में मोबाइल टावर की स्थापना से संबंधित कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करेगा। जबकि राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और डीडीएमए चंबा भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक अस्थायी राहत और बचाव टेंट, नियंत्रण कक्ष और अन्य सरकारी सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी सरकारी विभाग या अन्य एजेंसी/व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना विभिन्न विभागों से संबंधित गतिविधियों के निष्पादन को रोक या विलंबित नहीं करेगा, जिसमें तात्कालिकता और जनहित शामिल है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरमौर और उप-मंडल मजिस्ट्रेट भरमौर यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए यात्रा मार्ग का नियमित क्षेत्र निरीक्षण व्यक्तिगत रूप से या लिखित आदेशों के माध्यम से एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के माध्यम से किया जाए। सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा मार्ग पर संबंधित आवश्यक सेवाएं और अस्थायी व्यवस्थाएं 09 अगस्त 2025 तक पूरी तरह से चालू हो जाएं। आदेशों में डीएफओ भरमौर और डीएफओ वन्यजीव चंबा को एनजीटी के आदेशों व इसमें की निहित निर्देशों का सख्ती से पालन सभी संबंधितों द्वारा सुनिश्चित करने को कहा गया है। जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 55 और 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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